कोटेदार पर अनियमितता के आरोप में मुकदमा दर्ज
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जनपद के जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक अमित सिंह

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जनपद के जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक अमित सिंह की जांच में कोटे की एक दुकान में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया। इसके उपरांत, पूर्ति निरीक्षक अमित सिंह की तहरीर पर बखिरा पुलिस ने अतरुन्निशा पत्नी जाहिद के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।पुलिस को दी गई तहरीर में पूर्ति निरीक्षक ने लिखा है कि दस अप्रैल को सांथा के पसाईं में कोटेदार के दुकान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान गोदाम के सत्यापन में खाद्यान्न वितरण के आंकड़ों के अनुसार दुकान में 58 बोरा गेहूं, 176 बोरा चावल और 24 किलोग्राम चीनी पाई गई।
इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थान से 39 बोरा चावल बरामद हुआ। स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन से पता चला कि अक्टूबर 2025 से नवंबर 2025 और अप्रैल 2026 के लिए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था। दुकान के चौहद्दी परिवर्तन आदेश की मूल प्रति भी रजिस्टर में संलग्न नहीं मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी हाट कुक्ड राशन कोटेदार के द्वारा नहीं प्राप्त कराया गया था। इस प्रकार कोटेदार के खिलाफ वितरण संबंधी कई अनियमितताएं सामने आईं। इन सभी अनियमितताओं के आधार पर कोटेदार के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बखिरा थानाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने बताया कि कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


