
मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस वर्ष का सश्रम कारावास
संक्षेप: Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर जिले में एक छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। आरोपी मोहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना को दोषी करार दिया गया और 7000 रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया। पीड़िता को 20,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्णय भी लिया गया है।
संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में छह वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह फैसला आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के एक वर्ष 27 दिन में सुनाया। कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना पर सजा के साथ 7 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने अर्थदण्ड की सात हजार रुपए की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का भी फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने अर्थदण्ड के अतिरिक्त पीड़िता को नालसा प्रतिकर स्कीम की तरफ से 20 हजार रुपए प्रतिकर दिए जाने का भी निर्णय दिया। आरोपी की तरफ से लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने पैरवी किया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, अनिल कुमार सिंह व सत्येन्द्र शुक्ल ने बताया कि मामले जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। प्रकरण में पीड़िता की मां ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप था कि दिनांक 6 सितम्बर 2024 को समय लगभग तीन बजे दिन में उसकी 6 वर्षीय पुत्री को मोहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना पुत्र शाह मोहम्मद ने बुलाकर गलत काम किया। घटना के बाद से ही पुत्री डरी सहमी थी। पुत्री ने जब घटना के बारे में बताया तो उसका देवर अब्दुल करीम आरोपी मोहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना से पूछने गया तो आरोपी ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विशेष लोक अभियोजक अभिमन्यु पाल ने बताया कि प्रकरण में छह साक्षी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। आरोपी की तरफ से लीगल एड डिफेंस काउंसिल चीफ ने पक्ष रखा। एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी मोहम्मद नजीर उर्फ झिन्ना को दोष सिद्ध करार देते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाया।

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