स्वास्थ्य के लिए घातक पाए गए खाद्य पदार्थों के 13 नमूने
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। खाद्य पदार्थों के 13 नमूने स्वास्थ्य के लिए घातक पाए...
संतकबीरनगर, निज संवाददाता।
खाद्य पदार्थों के 13 नमूने स्वास्थ्य के लिए घातक पाए गए हैं। इसमें से सभी दुकानदारों को नोटिस भेजने के साथ मुकदमा चलाया जा रहा है। अधिकतर मुकदमे सीजीएम कोर्ट में दाखिल कर दिए गए हैं। अब न्यायालय तय करेगी कि असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली फर्म व दुकानदारों के खिलाफ कितनी सजा दी जाए।
वर्ष 2022 और 23 के दौरान पूरे जिले में एक हजार 235 दुकानों का निरीक्षण किया गया था। खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से 155 दुकानों पर छापेमारी कर 162 सैंपल संकलित किया गया था। विभाग को अब तक 138 नमूनों की रिपोर्ट लैब से मिली है, जिमसें से 13 नमूने असुरक्षित पाए गए हैं। लैब की रिपोर्ट में लगभग दस फीसदी नमूने स्वास्थ्य के लिए घातक पाए गए हैं। इसमें भुना चना, पान पसाला, रिफाइंड और सब्जी मसाला भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया है। नमूनों की रिपोर्ट आने के बाद भी दुकानदारों व प्रतिष्ठानों को विभाग से नोटिस भेजी गई और उन्हें दुबारा जांच कराने के लिए भी कहा गया। दुकानदारों ने दूसरे नमूनों की जांच कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अंत में विभाग ने न्यायालय में मुकदमा कर दिया है।
तीन साल तक हो सकती है जेल
असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर न्यायालय पूरी तरह से सख्त है। इस पर कारोबारी व विक्रेता को तीन वर्ष तक की सजा मिल सकती है। इसके अलावा दस लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।
‘विभाग ने अपनी कार्रवाई पूरी कर न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर दिया गया है। अब न्यायलय तक करेगा कि किसकों कितनी सजा मिलेगी। न्यायालय के आदेश के बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।
जेपी तिवारी
अभिहित अधिकारी