अब गांव में भी मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी
Sambhal News - अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाना चाहते हैं, और उसका एरिया 300 वर्ग मीटर से अधिक है। तो आपको मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। बिना मानचत्रि स्वीकृत...

अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाना चाहते हैं, और उसका एरिया 300 वर्ग मीटर से अधिक है। तो आपको मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। बिना मानचत्रि स्वीकृत कराए, यदि मकान का निर्माण कराया तो कार्रवाई हो सकती है। वहीं अगर आपने मकान का मानचित्र स्वीकृत कराया है, तो आपको मकान बनाने के लिए किसी भी बैंक द्वारा आसानी से लोन भी मिल सकेगा।
ग्रामीण अंचलों में मकान बनाने के लिए अब नगर पालिका और नगर पंचायत की तर्ज पर आपको नक्शा स्वीकृत कराना होगा। लेकिन इसके लिए बनाये जा रहे मकान का एरिया 300 वर्ग मीटर से अधिक होना चाहिए। यदि आप कोई आवासीय भवन बना रहे हैं और उसका एरिया 300 वर्ग मीटर से अधिक है तो आपको जिला पंचायत से उसका मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। वहीं इससे कम एरिया है तो नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप कोई व्यावसायिक भवन का निर्माण करा रहे हैं तो आपको नक्शा स्वीकृत कराने के साथ साथ अग्निशमन विभाग से एनओसी भी लेनी होगी। अन्यथा जिला पंचायत की ओर से आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। शासन की ओर से निर्देश मिलने के बाद यह व्यवस्था जिले में लागू कर दी गई है।
जिला पंचायत का बढ़ेगा राजस्व
बहजोई। शासन से की गई इस व्यवस्था के जरिए जिला पंचायत का राजस्व बढ़ेगा। इसके अलावा ग्रामीणों को इससे यह सहूलियत मिलेगी कि वह नक्शा पास कराने के बाद बैंक से लोन ले सकते हैं। वहीं जिला पंचायत को यह फायदा होगा कि मानचित्र स्वीकृति के लिए जमा शुल्क तथा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराने पर वह जुर्माना आदि की कार्रवाई कर अपने राजस्व में वृद्धि कर सकता है।
नक्शा स्वीकृत कराने से इनको रहेगी छूट
बहजोई। अगर आपका भवन 300 वर्ग मीटर से कम है तो नक्शा स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही पैतृक और पहले से बने मकानों पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसके अलावा मरम्मत, दैवीय आपदा या किसी अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए हिस्से के निर्माण के लिए भी नई व्यवस्था लागू नहीं होगी।
इन भवनों के लिए अनिवार्य है नक्शे की स्वीकृति
बहजोई। शासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भवनों के निर्माण को मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें ग्रुप हाउसिंग, शापिंग मॉल, होटल, बैंक, सिनेमा हॉल, स्कूल, वेयरहाउस, पेट्रोल पंप, धर्मकांटा, क्रीड़ा और मनोरंजन स्थल, वर्कशाप, मुर्गी पालन हाउस, बैंक एटीएम शामिल हैं।
गांवों में नक्शा पास कराने को चाहिए यह दस्तावेज
- मानचित्र, चौहद्दी सहित।
- एसडीएम से आदेशित रजिस्ट्री की
प्रमाणित प्रति।
- आवेदक का पैनकार्ड, आधारकार्ड और
फोटो।
- व्यावसायिक भवन के लिए दमकल
विभाग की एनओसी।
- खतौनी नजरी नक्शा, गाटा संख्या।
- परियोजना स्थल की फोटोग्राफ ।
- नेशनल व स्टेट हाईवे की
एनओसी ।
- आर्किटेक्ट की रिपोर्ट और आवेदक का
हलफनामा
वर्जन
जिले में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। आने वाले आवेदनों पर अभियंता और अवर अभियंता मौके पर जाकर स्थलीय जांच कर अपनी रिपोर्ट देंगें। इसके बाद मानचित्र की स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा व्यापक स्तर पर प्रचार- प्रसार किया जा रहा है ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके।
-आशीष सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत संभल।
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