तय मात्रा में मिलेगा यूरिया-डीएपी, गड़बड़ी पर सख्ती
Sambhal News - कृषि विभाग ने किसानों को खाद वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब हर किसान को अधिकतम 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। विक्रेताओं को बिल और पीओएस मशीन से पर्ची देने के लिए कहा गया है। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

किसानों को खाद वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए कृषि विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब प्रत्येक किसान को अधिकतम 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी निर्धारित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने सभी खाद विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को खाद देते समय अनिवार्य रूप से बिल और पीओएस मशीन से निकली पर्ची उपलब्ध कराएं। इससे खाद वितरण की निगरानी बेहतर होगी और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई, तो लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
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