
हादसों पर लगाम की पहल: बाइक खरीदने पर दो हेलमेट देना जरूरी
Sambhal News - परिवहन विभाग ने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक नई पहल की है। अब दोपहिया वाहन खरीदते समय विक्रेता को खरीदार को दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। इससे चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एआरटीओ नियमित रूप से विक्रेता एजेंसियों का निरीक्षण करेंगे।
सड़क हादसों में कमी लाने और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने एक अहम और सराहनीय पहल की है। अब दोपहिया वाहन खरीदते समय वाहन विक्रेता द्वारा खरीदार को दो हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले से न केवल चालक बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। शासन स्तर से इस संबंध में सभी जिलों के एआरटीओ को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के तहत एआरटीओ समय-समय पर वाहन विक्रेता एजेंसियों का निरीक्षण करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा है।
परिवहन विभाग ने वाहन विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक दोपहिया वाहन की बिक्री पर खरीदार को दो मानक हेलमेट उपलब्ध कराएं और इसकी जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और लापरवाही पर रोक लगेगी। इस संबंध में एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी ने बताया कि शासन से स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं और उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा शासन की प्राथमिकता है और हेलमेट के प्रयोग से गंभीर दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों को काफी हद तक कम किया जा सकता है

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