
संपत्ति व विभव कर न देने वाले सात सौ व्यावसायिक दुकानदारों को नोटिस
Sambhal News - बहजोई में जिला पंचायत ने 2023-24 का संपत्ति एवं विभव कर न चुकाने वाले 700 दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं। उन्हें 15 दिन के भीतर टैक्स जमा करने का निर्देश दिया गया है। समय पर भुगतान न करने पर आरसी की कार्रवाई की जाएगी। इस टैक्स से होने वाली आय से क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाते हैं।
बहजोई। ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों से जिला पंचायत संपत्ति एवं विभव कर (सीपी टैक्स) वसूल करता है। वर्ष 2023-24 का भुगतान न करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त हो गया है। सख्ती दिखाते हुए करीब सात सौ बकाएदारों को नोटिस जारी कर 15 दिन में टैक्स जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की सभी जिला पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए संपत्ति व विभव कर को लागू किया गया था। यह कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय करने वालों से लिया जाता है। इस टैक्स से होने वाली आय से जिला पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य कराता है। साथ ही टैक्स जमा करने वाले दुकानदार को विभाग द्वारा लाइसेंस भी जारी किया जाता है।
वर्ष 2023-24 मार्च तक की टैक्स वसूली में विभाग ने पाया कि 700 लोग ऐसे हैं। जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है, जिनके पास विभागीय कर्मचारी गया था। बाद में भुगतान करने की बात करदाताओं ने कही थी, लेकिन अभी तक जमा न होने पर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इसके चलते इस वर्ष के टैक्स के बकायेदार 700 लोगों को विभाग ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों के अंदर वह टैक्स जमा करें। नहीं तो उनके खिलाफ आरसी काटने की कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्षों में 34 लाख की आरसी हो चुकी हैं जारी बहजोई। एएमए आशीष सिंह ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्षों में जिला पंचायत की ओर से 100 दुकानदारों की करीब 34 लाख रुपये के टैक्स को लेकर आरसी जारी की गईं थीं। इसमें अलग अलग तहसीलों के माध्यम से करीब 8 लाख रुपये के राजस्व की वसूली कर ली गई है। शेष में प्रकिया चल रही है। टैक्स से होने वाली आमदनी से क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाते है। सात सौ से अधिक बकायेदारों को नोटिस जारी की गई है। 15 दिन में भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। समय से भुगतान न करने पर उनके खिलाफ आरसी जारी की जाएगी। आशीष सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत संभल।

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