Sambhal News: नगर निकायों के टेंडर पर कसा शिकंजा, बिना समिति की जांच के निविदा होगी निरस्त
Sambhal News: जिला प्रशासन ने नगर निकायों में टेंडरों के नाम पर हो रही मनमानी को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 9 जून 2026 के बाद सभी निविदाओं का वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण तीन सदस्यीय समिति से कराना अनिवार्य होगा।

Sambhal News: संभल। नगर निकायों में टेंडरों के नाम पर मनमानी, कथित वसूली, चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और अपारदर्शी प्रक्रिया पर अंकुश लगाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) ने जिले की सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि 9 जून 2026 के बाद खोली गई अथवा खोली जाने वाली सभी निविदाओं का वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण तीन सदस्यीय समिति से कराना अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार नगर निकायों में निर्माण, विकास, मरम्मत, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, नाली निर्माण, सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग तथा अन्य विकास कार्यों से संबंधित सभी टेंडरों की जांच शासनादेश और वित्तीय नियमों के अनुरूप होगी।
यदि किसी निविदा का परीक्षण समिति से नहीं कराया जाता है तो ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी और उसके आधार पर की गई कोई भी कार्रवाई वैध नहीं होगी।


