Sambhal News: 15 दिन में कोचिंग संस्थानों का कराएं पंजीकरण, नहीं तो होगी कार्रवाई : डीएम
Sambhal News: जिले में प्रशासन ने अपंजीकृत कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने सभी कोचिंग संस्थानों को 15 दिन के भीतर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि जिले में 12 पंजीकृत कोचिंग संस्थान थे, जिनमें से केवल 10 का पंजीकरण प्रभावी है।

Sambhal News: जिले में संचालित अपंजीकृत कोचिंग संस्थानों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थान 15 दिन के भीतर अपना पंजीकरण करा लें, अन्यथा बिना पंजीकरण संचालित पाए जाने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में संचालित कोचिंग संस्थानों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वेश कुमार ने बताया कि जिले में पूर्व में 12 कोचिंग संस्थान पंजीकृत थे, जबकि वर्तमान में केवल 10 कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण प्रभावी है। समीक्षा के दौरान जिले में कोचिंग संस्थानों के कम पंजीकरण पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का सत्यापन कराया जाए और पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
जिला प्रशासन के निर्देश
डीएम ने कहा कि जिले में केवल मानकों को पूरा करने वाले और पंजीकृत कोचिंग संस्थानों को ही संचालित होने दिया जाएगा। अपंजीकृत संस्थानों को अंतिम अवसर देते हुए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद जांच में बिना पंजीकरण के कोचिंग संचालित मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान में अग्नि सुरक्षा के मानकों का पालन होना चाहिए और फायर एनओसी की स्थिति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। हर कोचिंग सेंटर में सुरक्षित प्रवेश और निकास की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। साथ ही पार्किंग की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। बिना पार्किंग व्यवस्था वाले संस्थानों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।छात्र-छात्राओं से भी ली जाएगी जानकारी
छात्रों की समस्याएं
जिलाधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान अधिकारी केवल व्यवस्थाओं की जांच ही न करें, बल्कि कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन कोचिंग संस्थानों में हालिया निरीक्षण के दौरान कमियां मिली थीं, वे जल्द से जल्द निर्धारित मानकों को पूरा करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने सभी पंजीकृत कोचिंग संस्थानों को निर्देशित किया कि वे अपने संस्थान में पंजीकरण संख्या प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें, ताकि छात्रों और अभिभावकों को इसकी जानकारी आसानी से मिल सके।
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