ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश संभलमुरादाबाद में लगी लोक अदालत में सात दोषियों को सुनाई सजा

मुरादाबाद में लगी लोक अदालत में सात दोषियों को सुनाई सजा

संभल। आपरेशन कन्विक्शन के तहत गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत के निर्देशन में जिला कारागार मुरादाबाद में आयोजित लोक अदालत में सात...

मुरादाबाद में लगी लोक अदालत में सात दोषियों को सुनाई सजा
हिन्दुस्तान टीम,संभलFri, 26 Jan 2024 01:00 AM
ऐप पर पढ़ें

संभल। आपरेशन कन्विक्शन के तहत गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत के निर्देशन में जिला कारागार मुरादाबाद में आयोजित लोक अदालत में सात अपराधियों को कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में सिविल जज सीडी एसीजएम संभल स्थित चन्दौसी द्वारा अनीस निवासी मोहल्ला कोट गर्वी को जेल में बिताई अवधि तीन माह तीन दिन के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
वहीं आर्म्स एक्ट में सद्दाम निवासी मंडी किशनदास सराय को जेल में बिताई अवधि तीन माह 22 दिन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आर्म्स एक्ट के मामले में ही निजामुद्दीन निवासी नवादा सरायतरीन को जेल में बिताई अवधि दो माह 11 दिन के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। चोरी के मामले में रामकुमार निवासी सुनवर सराय को जेल में बिताई अवधि सात माह के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आर्म्स एक्ट में आकिल निवासी जनेटा को जेल में बिताई अवधि दो माह कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आर्म्स एक्ट में कमल सिंह निवासी नूरपुर गुन्नौर को जेल में बिताई अवधि तीन माह एक दिन कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं श्रवण निवासी सीतापुरी को भी आर्म्स एक्ट में जेल में बिताई अवधि दो माह 14 दिन कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।
हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें