बीमा कंपनी और बैंक को झटका, बेटे को दो लाख अदा करने का आदेश

Newswrap हिन्दुस्तान, संभल
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Sambhal News - जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी और बैंक के खिलाफ मृतक के बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा राशि 2 लाख रुपये, 7% वार्षिक ब्याज के साथ, दो महीने में अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, मानसिक कष्ट और आर्थिक हानि के लिए 25 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये भी दिए जाएंगे।

बीमा कंपनी और बैंक को झटका, बेटे को दो लाख अदा करने का आदेश

बैंक खाते और बीमा पॉलिसी में नॉमिनी को लेकर हुए विवाद में जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी और बैंक को बड़ा झटका देते हुए मृतक के बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने आदेश दिया है कि बीमा धनराशि दो लाख रुपये 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दो माह के भीतर अदा की जाए, साथ ही मानसिक कष्ट और आर्थिक हानि के लिए 25 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी दिए जाएं। अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय ने बताया कि चंदौसी के गांव छाबड़ा निवासी जयवीर सिंह ने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, छाबड़ा शाखा में बचत खाते के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये जमा कर बीमा पॉलिसी ली थी।

29 जनवरी 2023 को खेत की रखवाली के दौरान आवारा पशुओं की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। नियमों के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया था। पत्नी संतोष देवी बैंक खाते में नॉमिनी थीं। पत्नी की ओर से बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि पॉलिसी में नॉमिनी पुत्र योगेंद्र सिंह हैं, न कि पत्नी। इसके बाद बेटे योगेंद्र सिंह ने दावा किया, लेकिन बीमा कंपनी ने इसे तय समय सीमा से 1 वर्ष 2 माह देरी से बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया गया। आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि परिवादी ने समय सीमा के भीतर ही दावा प्रस्तुत किया था, लेकिन बैंक की भ्रामक कार्रवाई से भ्रम की स्थिति बनी। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह योगेंद्र सिंह को दो लाख रुपये की बीमा राशि 7 प्रतिशत ब्याज समेत दो माह में अदा करे। तय समय में भुगतान न होने पर 9 प्रतिशत ब्याज लागू होगा। साथ ही मानसिक व आर्थिक क्षति को 25 हजार तथा वाद व्यय को पांच हजार रुपये देने का भी आदेश दिया गया है।

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