खराब सीमेंट से चटका मकान का लेंटर, चार लाख का लगा जुर्माना

Newswrap हिन्दुस्तान, संभल
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जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने खराब सीमेंट के कारण मकान में दरारें आने के मामले में चार लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता उदयवीर ने 70 कट्टे अंबुजा सीमेंट खरीदी थी, जिसके उपयोग से बरसात में पानी टपकने लगा। विक्रेता को सीमेंट की कीमत और अन्य भुगतान करने के लिए कहा गया।

खराब सीमेंट से चटका मकान का लेंटर, चार लाख का लगा जुर्माना

मकान निर्माण में इस्तेमाल की गई कथित खराब सीमेंट से लेंटर में दरारें आने से बारिश में पानी टपकने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने सीमेंट विक्रेता को उपभोक्ता सेवा में लापरवाही का दोषी मानते हुए चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति और अन्य भुगतान करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय ने बताया कि तहसील क्षेत्र के सैंजना गांव निवासी उदयवीर पुत्र सेवाराम ने 3 अक्टूबर 2024 को अपने मकान निर्माण के लिए मैसर्स कृष्णा बिल्डिंग मटेरियल से 70 कट्टे अंबुजा सीमेंट खरीदे थे। सीमेंट की कुल कीमत 27,650 रुपये थी, जिसके लिए विक्रेता द्वारा टैक्स इनवॉइस भी जारी की गई थी।

उदयवीर ने खरीदी गई सीमेंट का प्रयोग मकान निर्माण में किया, लेकिन कुछ समय बाद मकान के लेंटर में दरारें पड़ गईं। बरसात के दौरान लेंटर से पानी टपकने लगा, जिससे मकान में रहना मुश्किल हो गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत सीमेंट विक्रेता और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड से की। कंपनी के इंजीनियरों ने निरीक्षण भी किया, लेकिन उपभोक्ता को कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद पीड़ित ने अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने संबंधित विक्रेता को अपना अधिकृत डीलर मानने से इंकार कर दिया। कंपनी ने आयोग को बताया कि यदि उपभोक्ता अधिकृत डीलर से सीमेंट नहीं खरीदता है तो खराब सीमेंट निकलने की स्थिति में कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने मेसर्स कृष्णा बिल्डिंग मटेरियल को दोषी मानते हुए आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को सीमेंट की कीमत 27,650 रुपये लौटाए। साथ ही चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करे।

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