मासूम के साथ कुकर्म के आरोप में 20 वर्ष की जेल
मासूम के साथ कुकर्म के तीन साल पुराने मामले में आरोपी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा विशेष जज पाक्सो एक्ट ने शुक्रवार को...
मासूम के साथ कुकर्म के तीन साल पुराने मामले में आरोपी युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा विशेष जज पाक्सो एक्ट ने शुक्रवार को सुनाई।
थाना बनियाठेर एक गांव निवासी पिता ने 12 जुलाई 2019 को रिपोर्ट कराई थी कि उसका पांच वर्षीय पुत्र 11 जुलाई की शाम घर के बाहर खेल रहा था। जब बेटा काफी समय तक घर नहीं आया तो वह उसकी तलाश करने लगा। इसी दौरान खेतों की ओर से बेटे की चींखने की आवाज सुनाई दी, तो भागकर वहां पहुंचा। खेत में बेटा नग्नावस्था में पड़ा हुआ था। बेटे ने घटना की सारी जानकारी दी तो कुकर्म का खुलासा हुआ। अगले दिन 12 जुलाई को पिता ने आरोपी कासिम के खिलाफ थाने में रिपोर्ट कराई थी। इस केस के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायालय में हो रही थी। शुक्रवार को न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद और साक्ष्यों के आधार पर कासिम को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।