SP Councillor Abhishek Arora Accused of Fraud and Illegal Occupation at Mahadev Temple महादेव मंदिर पर अवैध कब्जे के आरोप में सपा पार्षद सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज, Saharanpur Hindi News - Hindustan
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महादेव मंदिर पर अवैध कब्जे के आरोप में सपा पार्षद सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Saharanpur News - सपा पार्षद अभिषेक उर्फ टिंकू अरोड़ा और अन्य के खिलाफ महादेव मंदिर पर अवैध कब्जा और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि पार्षद ने राजनीतिक षड़्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे का सामना कर रहे हैं। पार्थ...

Newswrap हिन्दुस्तान, सहारनपुरFri, 29 Aug 2025 07:28 PM
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महादेव मंदिर पर अवैध कब्जे के आरोप में सपा पार्षद सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नुमाइश कैंप स्थित महादेव मंदिर पर धोखाधड़ी व षड़्यंत्र करते हुए अवैध कब्जा करने के मामले में सपा पार्षद अभिषेक उर्फ टिंकू अरोड़ा सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली में कोर्ट की मार्फत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पार्षद पर पूर्व में भी दो मुकदमे दर्ज हैं। पार्षद का आरोप है कि राजनीतिक षड़्यंत्र के तहत उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। जनता रोड स्थित गोविंद विहार निवासी पर्थ ग्रोवर पुत्र जितेंद्र ग्रोवर के मुताबिक नुमाइश कैंप स्थित महादेव मंदिर का निर्माण उसके बड़े बुजुर्गों और खत्री समाज के लोगों ने मिलकर कराया था और यह निजी संपत्ति नहीं है।

इसके प्रबंधन आसाराम कई वर्ष पूर्व लापता हो गए थे। पार्थ ग्रोवर का आरोप है कि उनके स्थान पर आरोपी विक्रम सिंह निवासी पुआंरका, इसके भाई उदय सिंह, राजेश कुमार निवासी मटिया महल, सपा पार्षद अभिषेक उर्फ टिंकू अरोड़ा निवासी मिश्रान बोमनजी मार्ग, संजीव ग्रोवर निवासी नुमाइश कैंप और पांच से छह अज्ञात ने मिलकर अवैध कब्जे के लिए षड़्यंत्र और धोखाधड़ी करते हुए सन 1995 में वसीयत का हवाला दे फर्जी आसाराम को प्रबंधक बताकर कोर्ट में वाद दायर किया। आरोपी विक्रम सिंह ने अपने पिता भुवन प्रकाश से एक फर्जी वसीयत भी अपने पक्ष में निष्पादित करा ली और उसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में चढ़ाया गया चढ़ावा और जेवरात आदि अपने घर ले जाने लगे, जिसका इन्हें अधिकार नहीं है। साथ ही कोर्ट में वाद दायर कर खुद का मालिकाना हक भी दर्शाते हैं और मंदिर संपत्ति को निजी संपत्ति दर्शाकर डिग्री भी करा ली है। कुमारी देहुती का इस पर कब्जा बताते हैं। पिछले कई वर्षों से आरोपी अभिषेक अरोड़ा, राजेश कुमार, संजीव ग्रोवर आदि का मंदिर संपत्ति पर अवैध कब्जा है और कोर्ट ने भी जब आसाराम को उपस्थित होने के निर्देश जारी किया तो फर्जी आसाराम कोर्ट में भी उपस्थित नहीं हुआ। अब कोर्ट की शरण लेकर नगर कोतवाली में आरोपी पार्षद अभिषेक अरोड़ा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं, पार्षद अभिषेक उर्फ टिंकू अरोड़ा का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार राजनीतिक षड़्यंत्र के तहत मुकदमें दर्ज कराए जा रहे हैं। क्योंकि, वह जनता की आवाज उठाते आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन वह डरने वाले नहीं है और जनता की आवाज को ऐसे ही उठाते रहेंगे।

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