
सरसावा टोल प्ररकण में कमलजीत को कोर्ट से झटका, जमानत खारिज
Saharanpur News - सहारनपुर सिविल कोर्ट ने सरसावा टोल प्लाजा प्रकरण में आरोपी कमलजीत की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जमानत निरस्त होने के बाद आरोपी के परिजनों ने सेशन कोर्ट में जाने की योजना बनाई है। परिवार ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है और आरोप लगाया कि कमलजीत को एक साजिश के तहत फंसाया गया है।
सरसावा टोल प्लाजा प्रकरण में आरोपी कमलजीत समेत अन्य आरोपियों को सोमवार को सहारनपुर सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा। न्यायालय ने कमलजीत की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद मामला और अधिक गर्मा गया है। जमानत निरस्त होने के बाद आरोपी के परिजनों ने अब सेशन कोर्ट अथवा जिला जज के समक्ष जाने की तैयारी शुरू कर दी है। जमानत अर्जी खारिज होने के बाद परिजनों ने अपने कार्यालय पर कहा कि वे विधि विशेषज्ञों से परामर्श लेकर आगे की कानूनी रणनीति तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि न्यायिक प्रक्रिया में सच्चाई सामने आएगी।
आरोपी कमलजीत के भाई विश्वजीत ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उनका भाई दोषी सिद्ध होता है तो न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सजा उन्हें स्वीकार होगी, लेकिन जिस प्रकार एक सोची-समझी साजिश के तहत उसे फंसाकर जेल भेजा गया है, उससे परिवार आहत है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में कई अहम पहलुओं की अनदेखी की गई और उनके भाई को बलि का बकरा बनाया गया है। अब सभी की निगाहें सेशन कोर्ट या जिला जज के समक्ष होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यह मामला अब केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

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