नाबालिग का अपहरण कर रेप के आरोपी को 10 साल की सजा
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई...

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम/ अपर जिला जज विजय कुमार डूंगरकोटी की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) मनोज कुमार पंडित ने बताया कि अप्रैल 2017 में कोलाखेड़ी गांव निवासी व्यक्ति ने सोनू पुत्र राजपाल के खिलाफ नाबालिग बेटी का अहरण कर रेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस विवेचना में पाया गया कि अभियुक्त के द्वारा पीड़िता का अपहरण कर ना केवल उसे 3 दिन तक छिपा कर रखा गया बल्कि इन 3 दिनों में उसके साथ दुराचार भी किया गया| जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम/ अपर जिला जज विजय कुमार डूंगरकोटी की अदालत में हुई। गवाहों की गवाही और पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को 10 साल सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
