दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष और सास-ससुर सात-सात वर्ष का कारावास
Saharanpur News - सहारनपुर में विवाहिता कविता की हत्या के मामले में उसके पति हेमंत भास्कर को 10 वर्ष, जबकि सास शिक्षा और ससुर चतर सिंह को 7-7 वर्ष की सजा मिली है। दहेज के लिए उत्पीड़न के आरोप में यह सजा सुनाई गई। विवाहिता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

सहारनपुर, संवाददाता। कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या करने के दोषी पति हेमंत भास्कर को दस वर्ष और और सास शिक्षा व ससुर चतर सिंह को अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 की अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि विवाहिता की मां शिक्षा देवी पत्नी गंगाराम निवासी जनपद हरिद्वार ने कोतवाली सदर बाजार में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसकी बेटी कविता की शादी दो जुलाई 2020 को नवीनगर निवासी हेमंत भास्कर के साथ हुई थी।
शादी के बाद से ससुराल पक्ष लोग दहेज को लेकर कविता का उत्पीड़न करते थे। उससे कार और नगदी लाने की मांग करते थे। बताया कि ससुराल पक्ष की मांग पर जून 2021 में उन्होंने कविता को एसी लगवाने के लिए खाते में 35 हजार रुपये भी ट्रांसफर किए थे। 12 जुलाई 2021 को बेटी ने फोन पर बताया कि उसका पति और ससुरालिए उसे जान से मारना चाहते हैं। उसी रात करीब एक बजे ससुर चतर सिंह ने कविता के पिता को फोन पर धमकाते हुए सूचना दी कि उनकी बेटी मर गई है। मायके पक्ष के लोग पता लगते ही नवीनगर स्थित कविता की ससुराल पहुंचे, लेकिन वहां पर ससुरालिए नहीं मिले। कोतवाली सदर बाजार पुलिस से जानकारी मिली की कविता का शव पोस्टमार्टम हाऊस पर है। पुलिस ने विवाहिता की मां की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में बुधवार को अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कविता के पति हेमंत भास्कर को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सास शिक्षा और ससुर चतर सिंह को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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