बसपा एमएलसी के खिलाफ सौ करोड़ की आरसी पर हाइकोर्ट का स्टे
बसपा एमएलसी महमूद अली और अमित जैन के खिलाफ जारी सौ करोड़ की आरसी के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। वहीं प्रशासन को कोई भी उत्पीड़नात्मक...
सहारनपुर। संवाददाता
बसपा एमएलसी महमूद अली और अमित जैन के खिलाफ जारी सौ करोड़ की आरसी के मामले में हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। वहीं प्रशासन को कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं।
अवैध खनन के आरोप में एनजीटी के आदेश पर दस अक्तूबर को एमएलसी महमूद अली और उनके पार्टनर अमित जैन के खिलाफ प्रशासन ने 50-50 करोड़ रुपये की आरसी जारी की थी। बेहट तहसीलदार और सदर तहसीलदार को वसूली करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन की ओर से जारी आरसी के खिलाफ एमएलसी महमूद अली हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट की ओर से 50-50 करोड़ की आरसी जारी करने के फैसले पर स्टे कर दिया गया है। वहीं हाईकोर्ट ने प्रशासन को कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत पर अवैध खनन को लेकर एनजीटी ने फरवरी वर्ष 2016 में बसपा एमएलसी महमूद अली और उनके पार्टनर अमित जैन पर 50-50 करोड़ का जुर्माना लगाया था, तब भी जुर्माने के फैसले के खिलाफ एमएलसी व अमित जैन सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। वहां पर चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार एमएलसी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।