फर्जीवाड़ा : जमीन के मूल स्वरूप को बदलकर कराए बैनामें, 30 लाख जुर्माना
जमीन के मूल स्वरूप को बदल बैनामे कराने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने दो मामलों का निपटारा किया है। दो मामलों में सुनवाई...
जमीन के मूल स्वरूप को बदल बैनामे कराने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने दो मामलों का निपटारा किया है। दो मामलों में सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने कमी स्टांप, कमी निबंधन शुल्क एवं अर्थदंड समेत मय ब्याज के करीब 30.50 लाख रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता अजय त्यागी ने बताया कि देहरादून निवासी विक्रेता सतपाल सिंह ने बेहट तहसील के तहत गांव थापुल ईस्माइलपुर में करीब 0.4208 हेक्टेयर जमीन का बैनामा देहरादून निवासी हरेंद्र कुमार के नाम दो अगस्त 2022 में कृषि भूमि दर्शाते हुए किया था। इसके बाद मामले की जांच की गई। पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और निरीक्षण आख्या के बाद मौके पर अकृषिक गतिविधि और व्यवसायिक गतिविधियां पाई गई। सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने कमी स्टांप के रूप में करीब 9.96 लाख, कमी निबंधन शुल्क के रूप में 1.99 लाख तथा अर्थदंड के रूप में 4.98 लाख रुपए जमा कराने के आदेश दिए हैं। मामले में कुल 17.47 लाख रूपए पक्षकारों को जमा करने होंगे।
दूसरा मामला नकुड़ तहसील का है। जिसमें विक्रेता धीरज सिंह ने नकुड़ के चंद्रपाल खेडी गांव स्थित 0.2050 हेक्टेयर भूमि गंगोह निवासी मनोज कुमार व तनवीर आलम को कृषि भूमि दर्शाकर बैनामा किया था। यहां भी व्यवसायिक गतिविधियां मिली। इस मामले में कमी स्टांप 5.81 लाख रुपए, कमी निबंधन शुल्क 1.16 लाख तथा अर्थदंड के रूप में 5.81 लाख रुपए कुल राशि 13.18 लाख रुपए जमा कराने होंगे। दोनों ही राशी मय ब्याज डेढ़ फीसदी की दर से जमा होंगी।
वर्जन--
-दो मामले में जमीन के मूल स्वरूप को बदलकर फर्जी बैनामें करा लिये गये थे। प्रकरण में करीब 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अन्य की जांच जारी है।
मनीष बंसल, डीएम, सहारनपुर
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