Saharanpur News: अदालत: तीन मामलों में पांच दोषियों को कारावास
Saharanpur News: सहारनपुर की अदालतों ने गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तीन मामलों में पांच दोषियों को सजा सुनाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकेश और अवनीश को तीन वर्ष की जेल और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड मिला। वहीं, मधु जैन और राजकुमार को दो-दो वर्ष की सजा दी गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत शहजाद को तीन वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई।

Saharanpur News: सहारनपुर। शुक्रवार को जनपद की अदालतों ने गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तीन अलग-अलग मामलों में पांच दोषियों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच ने कोतवाली नकुड़ में वर्ष 2006 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मुकेश पुत्र राजेंद्र निवासी वास्तम कोतवाली देवबंद और अवनीश पुत्र बिलेंदर निवासी पीरड़ थाना नागल को साक्ष्यों और गवाहों के आधार तीन-तीन वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज चौहान ने बताया कि दोनों पर संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-पांच ही कोतवाली सदर बाजार में वर्ष 2007 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में मधु जैन और राजकुमार बाल्मीकि निवासी लालता प्रसाद की मंडी खलासी लाइन को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 12 ने थाना मिर्जापुर में वर्ष 2023 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में शहजाद उर्फ कालिया पुत्र सलीम निवासी रायपुर को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता रितू गर्ग ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 350 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी।


