शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना गलत: कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर शादी करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सहारनपुर निवासी प्रेमी युगल की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के...
सहारनपुर। संवाददाता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर शादी करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सहारनपुर निवासी प्रेमी युगल की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के अनुसार विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले दो धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं, लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना गलत है। जिसके बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों हैं।
मामला नागल क्षेत्र से जुड़ा है। क्षेत्र की एक गांव निवासी युवती ने गांव के ही दूसरे वर्ग के युवक से प्रेम विवाह किया था। परिजनों ने युवक के खिलाफ युवती के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। पुलिस ने युवती को बरामद कर ब्यान दर्ज कराए थे। युवती के ब्यान के बाद पुलिस ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। युवक और युवती अपने-अपने घर चले गये थे।
इसके बाद युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर युवती के परिजनों पर पत्नी को बंधक बनाने का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सहारनपुर पुलिस को युवती को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद नागल पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट के अनुसार विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले दो धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं, लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना गलत है। इंस्पेक्टर नागल केपी सिंह ने बताया कि प्रेमी युगल ने प्रेम विवाह किया था। जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद युवती को कोर्ट में पेश किया गया था।