सराय अधिनियम में बिना पंजीकरण के चल रहे 20 होटल चिंहित, जारी होंगे नोटिस
Saharanpur News - डीएम मनीष बंसल ने होटल संचालकों को सराय अधिनियम के तहत तुरंत पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की समीक्षा में 20 होटल अवैध पाए गए हैं। एडीएम प्रशासन को नोटिस जारी करने और अवैध प्रतिष्ठानों को बंद करने की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

डीएम मनीष बंसल ने होटल संचालकों को सराय अधिनियम के तहत तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में होटलों के सत्यापन करने तथा प्रशासन के सतन मिलकर अवैध व अपंजीकृत प्रतिष्ठानों को बंद कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खास है कि जिला प्रशासन की अभी तक की समीक्षा में 20 होटल ऐसे चिन्हित हुए हैं जो सराय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं पाए गए।डीएम ने इस बाबत एडीएम प्रशासन को निर्देशित किया है कि संबंधित सभी प्रतिष्ठानों को तत्काल नोटिस जारी कर निर्धारित अवधि के भीतर विधिवत पंजीकरण कराने अथवा संचालन बंद करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उन्होंने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे होटलों का सत्यापन कराएं तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठानों को बंद कराना सुनिश्चित करें। ये 20 होटल है अपंजीकृत जिला प्रशासन की समीक्षा में होटल आदर्श घंटाघर, सूर्यलोक होटल, रेलवे रोड, अराइज़ होटल, एलवीएसटी बैंक के सामने, द उत्तम होटल, अंबाला रोड, होटल ईगल अराइज़, रेलवे रोड, श्री कृष्णा होटल एंड रेस्टोरेंट, तीतरो कलां, बेहट, हिमालय होटल एंड रेस्टोरेंट, बिहारीगढ़, रॉयल ग्रीन्स, मेडिग्राम हॉस्पिटल के निकट, दिल्ली रोड, ओयो होम सुभाषिश, सरसावा, हरिधाम, ग्राम नागल माफी, तहसील बेहट, राधे श्याम होटल, खाताखेड़ी, सम्राट विक्रम कॉलोनी, दीप होटल, जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज के निकट, देवबंद, होटल प्रकाश, भगत सिंह मार्ग, घंटाघर, पॉप 90767 देवबंद, मकान संख्या 4/204, मलियान, ज्वाला नगर, मंगल नगर, शिवालिक वाटर पार्क एंड रिसॉर्ट, ग्राम नागल माफी, तहसील बेहट, पेंच-ओ द रिसॉर्ट, बिहारीगढ़, पैरामाउंट इन पैरामाउंट ट्यूलिप, दिल्ली रोड एवं होटल ब्रेक पॉइंट, ग्राम टोली, गंगोह रोड कुल 20 होटल हैं जो सराय अधिनियम में पंजीकृत नहीं है।
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