
मादक पदार्थ तस्करी के दोषी को दो वर्ष की सजा
Saharanpur News - मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अदालत ने भूरा नामक दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, उसे 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस ने 4 अक्टूबर 2018 को चेकिंग के दौरान...
मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित त्यागी ने बताया कि अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के दोषी भूरा को दो वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले वादी उप उपनिरीक्षक अशोक कुमार चार अक्तूबर 2018 को टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति उन्हें देखकर वापस लौटने लगा। शक होने पर टीम ने उसे पकड़ लिया।

तलाशी लेने पर उसके पास से दो किलो डोडा बरामद हुआ। पुलिस ने थाना नागल में मुकदमा दर्ज किया था। जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 11 दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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