हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा
धारदार हथियार से काटकर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया गया गया है। अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है।...

धारदार हथियार से काटकर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया गया गया है। अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दिसंबर 2015 में गागलहेड़ी के मक्काबांस निवासी अब्दुल रहमान ने थाना गागलहेड़ी में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसके पिता जाहिद की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है। जिसका शव जंगल में मिला था। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने एक अभियुक्त अरूण उर्फ रीनू पुत्र रमेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचना के बाद अरूण के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई एडीजे राजेश कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने अरूण को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
