मतदान दिवस पर भ्रमण के लिए एक वाहन की होगी अनुमति : डीएम
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रशासन 15 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर गाइड लाइन भी जारी की जा रही है। मतदान के दिन...
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रशासन 15 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर गाइड लाइन भी जारी की जा रही है। मतदान के दिन क्षेत्र में भ्रमण के लिए जिला पंचायत सदस्य के लिए एक गाड़ी की अनुमति होगी। जबकि, ग्राम प्रधान और बीडीसी के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।
डीएम अखिलेश सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बडा नहीं होता इसलिए इन उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस से पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेंगे तथा अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे। जिससे उम्मीदवार के वाहन पर चेकिंग के समय उनका सत्यापन हो सके।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। उन्होने संबंधित को निर्देशित किया कि वाहन का परमिट देने के लिए आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाएं।