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10 हजार वेंडरों को मिलेगा रोजगार, 10 हजार का मिलेगा लोन

नगर निगम में स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार देने की कवयाद शुरू कर दी है। नगर निगम में कम से कम 10 हजार वेंडरों को रोजगार दिया...

10 हजार वेंडरों को मिलेगा रोजगार, 10 हजार का मिलेगा लोन
हिन्दुस्तान टीम,सहारनपुरFri, 29 May 2020 04:39 PM
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नगर निगम में स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार देने की कवयाद शुरू कर दी है। नगर निगम में कम से कम 10 हजार वेंडरों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही सभी को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये का लोन भी दिलाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है और अब प्रत्येक वार्ड में एक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा।

सोमवार से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। लॉकडाउन के बाद से ही लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। प्रवासी मजदूरों के पलायान के बाद शहरों में ऐसे लोगों की तादात ज्यादा हो गई है जो पहले कहीं और पर काम करते थे और अब वापस आ गये हैं। ऐसे सभी लोगों को दोबारा से रोजगार उपब्ध कराने के लिए सरकार ने नई योजना की शुरूआत की है।

गुरुवार को प्रमुख सचिव नगर विकास ने सभी नगर निकायों को अपने-अपने यहां पर वेडिंग जोन बनाने के निर्देश दिये थे साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाने को कहा गया था। शासन के निर्देश के बाद नगर निगम ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। आयुक्त ने शुक्रवार को अपने कार्यालय पर निर्माण विभाग, टैक्स और संपत्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में वेंडिंग जोन विकसित करने की योजना पर विचार किया गया। सहारनपुर नगर निगम को कम से कम 10 हजार वेडिंरों के लिए वेडिंग जोन बनाना होगा। सभी वेंडरों को सरकार की ओर से एक हजार रुपये की आर्थिक सहायाता दिलाई जाएगी। साथ ही रोजगार शुरू करने के लिए इच्छुक वेंडरों को 10 हजार रुपये का लोन भी दिलाया जाएगा।

प्रत्येक वार्ड में बनेगा वेडिंग जोन नगर निगम ने प्रत्येक वार्ड में वेंडिंग जोन बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में वेडिंग जोन बनाया जाएगा। जिस वार्ड में वेडिंग के लिए जगह नहीं होगी तो उसके लिए पड़ोस के वार्ड में वेडिंग जोन बनाया जाएगा। इसके लिए सोमवार से ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो लगेगा जुर्माना

सहारनपुर। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि शहर में विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर जोन चिन्हित किये जा रहे हैं, इन स्थानों पर वेंडरों एवं पथ विक्रेताओं को स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इससे पहले पथ विक्रेताओं और वेंडरों को नगर निगम में अपना पंजीकरण कराना होगा।

पंजीकरण के लिए नगर निगम के लाइसेंस विभाग से एक फार्म लेकर उसे भरना होगा और नगर निगम में ही एक दूसरे काउंटर पर उसे जमा कराना होगा। पंजीकरण के लिए फार्म नगर निगम के अतिरिक्त क्षेत्रीय पार्षदों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। 30 जून से पहले सभी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

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