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यूपी में बदलेगा मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने का नियम, समूह घ के आश्रित को अब इसी पद पर नियुक्‍ति

  • उत्‍तर प्रदेश सरकार मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने को लेकर नियमावली में संशोधन करने जा रही है। समूह घ यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मौत होने पर उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी समूह घ के पद पर ही दी जाएगी।

Ajay Singh हिन्दुस्तान, लखनऊ विशेष संवाददाताSat, 28 Sep 2024 12:27 AM
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Deceased Dependent Quota: उत्‍तर प्रदेश में मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने का नियम बदलेगा। सरकार इस कोटे में नौकरी देने को लेकर नियमावली में संशोधन करने जा रही है। इसके मुताबिक़ समूह घ यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मौत होने पर उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी समूह घ के पद पर ही दी जाएगी। कार्मिक विभाग इसके लिए नियमावली में संशोधन करने जा रहा है। संशोधन के बाद इसी के अनुसार नियुक्ति मिलेगी। जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट से मंज़ूरी के लिए रखा जाएगा।

पुलिस विभाग में मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है।उस आदेश के मुताबिक़ ये कहा गया है कि जिस वर्ग यानी समूह घ का कोई कर्मचारी सेवा के दौरान मर जाता है तो उसके आश्रित को उसी वर्ग में नौकरी दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग अब उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवायोजन नियमावली 1974 में 14वाँ संशोधन करने जा रहा है। इसमें ये प्रावधान किया जा रहा है कि समूह घ का कोई कर्मचारी यदि सेवाकाल के दौरान मर हो जाता है तो अनुकंपा के आधार पर उसके आश्रित को इसी वर्ग में नौकरी दी जाएगी।इसके पहले इस वर्ग के कर्मचारी के मृत होने की स्थिति में उसकी उसके आश्रित को योग्यता के आधार पर समूह ग की नौकरियां भी दी जाती रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अब इस व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है।इससे यह तय हो जाएगा कि समूह घ के मृतक आश्रित को अब उसी वर्ग में ही नौकरी करनी पड़ेगी।कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश भेजा जाएगा।

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