गवाह पक्षद्रोही, जानलेवा हमले का आरोपी बरी
रामपुर। जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने गवाहों के पक्षद्रोही हो जाने पर एक आरोपी को बरी कर दिया। कातिलाना हमले का यह मामला शाहबाद थाना...

रामपुर। जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने गवाहों के पक्षद्रोही हो जाने पर एक आरोपी को बरी कर दिया। कातिलाना हमले का यह मामला शाहबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र के करीमगंज गांव निवासी पर्वत सिंह ने कल्लू सिंह के खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। आरोप था कि कल्लू सिंह से उसकी रंजिश है। इसी के चलते 13 नवंबर 2012 को उनका भतीजा चरन सिंह खेत पर जा रहा था। रास्ते में आरोपी ने उसे रोक लिया और तमंचा निकालकर उस पर गोली चला दी,जिससे उसका भतीजा घायल हो गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट कराई। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में चार्जशीट लगाई थी। अभियोजन घटना को साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सचिन अग्रवाल ने बताया कि सुनवाई के दौरान कुछ गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। अदालत ने कल्लू को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
