अवमानना में फंसे एसएसपी बरेली, कोर्ट में तलब
हत्या के मामले में नोटिसों के बाद भी गवाह को कोर्ट में पेश न करने के आदेश का पालन न करने पर बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोर्ट ने तलब कर लिया...
रामपुर। संवाददाता
हत्या के मामले में नोटिसों के बाद भी गवाह को कोर्ट में पेश न करने के आदेश का पालन न करने पर बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोर्ट ने तलब कर लिया है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई एक नवंबर को होगी।
यह मामला बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बिलासपुर में 2017 में एक की हत्या हुई थी,जिसमें बिलासपुर के तत्कालीन इंसपेक्टर सुनील अहलावत गवाह बने हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई हर रोज जिला जज की कोर्ट में चल रही है। जिला जज की कोर्ट से इस मामले में गवाह इंस्पेक्टर सुनील अहलावत को गवाही के लिए एसएसपी बरेली के माध्यम से कई दफा नोटिस जारी किया जा चुका है। सुनील अहलावत इस वक्त बरेली क्राइम ब्रांच में तैनात बताए जाते हैं। कोर्ट में सुनील अहलावत की ओर से सूचना दी गई है कि कोर्ट में पेश होने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से अनुमति नहीं मिल पा रही है,जिसकी वजह से वह कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहा है,जिस पर कोर्ट ने 25 अक्तूबर को फैक्स भेजा गया,जिसमें साक्षी को पेश करने को कहा गया था,लेकिन इसके बाद भी इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश होने की अनुमति एसएसपी ने नहीं दी। कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना है। जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में एसएसपी के खिलाफ धारा 350 सीआरपीसी के तहत वाद दायर करते हुए उनको एक नंवबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि जिला जज की कोर्टने एक नंबबर को सुबह 10.30 बजे एसएसपी बरेली को पेश होने के आदेश दिए हैं। एसएसपी को जारी नोटिस में कहा गया है कि वह कोर्ट में पेश होकर स्पष्ट करें कि क्यों न आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही अमल में लाई जाए।