पासपोर्ट कार्यालय में सपा विधायक ने भरा पांच हजार का जुर्माना
सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां का दूसरा पासपोर्ट बनने से पहले लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उन्हें अपना रामपुर नगर पालिका से बनवाया जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल कराना पड़ा, जिसके लिए उनसे पासपोर्ट...
बरेली। वरिष्ठ संवाददाता
सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां का दूसरा पासपोर्ट बनने से पहले लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उन्हें अपना रामपुर नगर पालिका से बनवाया जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल कराना पड़ा, जिसके लिए उनसे पासपोर्ट कार्यालय में नियमानुसार पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी वसूला गया था।
सपा नेता आजम खां, अब्दुल्ला और तजीन फात्मा पर कूटरचित दस्तावेजों के आरोप में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें पासपोर्ट कार्यालय से भी आख्या ली गई थी। तत्कालीन डीएम शिव सहाय अवस्थी ने इस सिलसिले में रिपोर्ट मांगी थी। वहीं, पासपोर्ट कार्यालय से एक रिपोर्ट एसपी रामपुर और दूसरी एडीजी बरेली को भेजी गई थी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मोहम्मद नसीम ने बताया कि नियम है यदि किसी को जन्मतिथि संशोधित कराना है तो उसे पहले वाला प्रमाण पत्र निरस्त कराना होगा। सिस्टम भी तब तक दूसरा पासपोर्ट जनरेट नहीं करेगा, जब तक पहला वाला कैंसिल नहीं होगा। इस मामले में जो रामपुर नगर पालिका से जन्म प्रमाण पत्र बना था, उसे कैंसिल कराकर लखनऊ नगर निगम से जारी जन्म प्रमाण पत्र को इनके द्वारा लगाया गया था। जिसका हमने लखनऊ और रामपुर से सत्यापन कराया था। इस संबंध में रामपुर एसपी और एडीजी को हमने रिपोर्ट भी भेजी थी।