
आजम पर दर्ज केस में बहस पूरी, फैसला 11 को
संक्षेप: Rampur News - फोटो- कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के केस में बहस पूरी हो गई है। अदालत ने निर्णय के लिए11 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। सपा नेता आजम खां वर्ष 2019 में
सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के केस में बहस पूरी हो गई है। अदालत ने निर्णय के लिए11 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। सपा नेता आजम खां वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। इस दौरान सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में उन्होंने 23 अप्रैल को चुनावी सभा की थी। जिसके अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019 को सहायक रिटर्निंग आफीसर एवं तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खां के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप है कि इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की थीं साथ ही मतदाताओं को भी उकसाया था।

बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला। यहां अभियोजन पक्ष की बहस पहले ही हो चुकी थी। अब बचाव पक्ष की बहस भी पूरी हो गई है। इस केस में अदालत ने निर्णय के लिए 11 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। ----------------- आजम के अधिवक्ता बीमार, सुनवाई टली रामपुर। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में आरोपी अब्दुल्ला और आजम खां के अधिवक्ता बीमार पड़ गए। उनकी ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति लगाई है। कोर्ट ने बहस के लिए सात नवंबर की तारीख मुकर्रर की है।

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