
खंडिया की प्रधान और सचिव से होगी 3.15 लाख रुपये की वसूली
Rampur News - खंडिया की महिला ग्राम प्रधान साबरी बेगम को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में पद से हटा दिया गया है। जांच में 3.15 लाख रुपये की रिकवरी का आदेश दिया गया है, जो ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव दोनों से की जाएगी। एक माह के भीतर राशि जमा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
वित्तीय अनियमितता के आरोपों में प्रधान पद से हटाई गईं खंडिया की महिला ग्राम प्रधान साबरी बेगम से 3.15 लाख रुपये की रिकवरी की जाएगी। यह रिकवरी ग्राम प्रधान और तत्कालीन पंचायत सचिव दोनों से होगी। पंचायत सचिव इस समय बिजनौर में तैनात हैं। दरअसल, गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने डीएम के पास में आकर गांव में हो रहे विकास कार्यों की शिकायत की थी। जिसके आधार पर डीएम ने जिला विकास अधिकारी को जांच के आदेश दिए थे। 29 जनवरी 2025 को डीडीओ ने जांच आख्या डीएम के सामने प्रस्तुत की थी। जिसमें ग्राम पंचायत निधि से आठ लाख के करीब भुगतान संदिग्ध पाया गया था।

मनरेगा के कई कामों में भी अनियमितता पाई गई। जांच आख्या के आधार पर डीएम ने पंचायत के प्रधान और सचिव से जवाब मांगा तो वह कोई जवाब नहीं दे पाए थे। उस वक्त डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सीज कर दिया था। उस वक्त ग्राम प्रधान ने जांच कमेटी पर सवाल उठाए थे और उनका कहना था कि उनका पक्ष न सुनकर अंतिम जांच आख्या प्रेषित की गई। प्रधान ने दोबारा जांच कराए जाने का अनुरोध किया था। डीएम ने 25 फरवरी को आदेश जारी कर दोबारा जांच के लिए कमेटी बना दी थी। 25 अप्रैल को जांच कमेटी ने दोबारा से गांव में विकास कार्यों की जांच करने के बाद जांच आख्या को डीएम को सौंप दिया। जिसमें ग्राम पंचायत में अलग-अलग वित्तीय वर्ष में 315227 रुपये की वित्तीय अनियमितता दर्शाई है। इस मामले में डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने तीन दिसंबर को ग्राम प्रधान साबरी बेगम को पद से हटा दिया और ग्राम प्रधान का पद रिक्त घोषित कर दिया था। इस मामले में डीएम ने रिकवरी के भी आदेश किए हैं। इसकी रिकवरी ग्राम प्रधान और सचिव दोनों से की जाएगी। यह धनराशि प्रधान और सचिव को एक माह के अंदर जमा करनी होगी, अन्यथा विभाग की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ------------------------ बयान: ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव दोनों से 3.15 लाख रुपये की रिकवरी की जाएगी। इसके लिए आदेश हो चुके हैं। प्रधान और सचिव दोनों को एक माह का समय दिया गया है। एक माह में वह धनराशि जमा करें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। -एनएल गंगवार, जिला पंचायत राज अधिकारी।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


