अब आरडीए से भी लेनी होगी नर्सिंग होम व क्लीनिक संचालन की अनुमति
क्लीनिक व नर्सिंग होम के संचालन की अनुमति अब आरडीए से भी लेनी होगी। स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया गया...
रामपुर। हिन्दुस्तान संवाद
क्लीनिक व नर्सिंग होम के संचालन की अनुमति अब आरडीए से भी लेनी होगी। स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिया गया है।
क्लीनिक व नर्सिंग होम के संचालन की अनुमति स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग विभिन्न मानकों का पालन कराने के बाद क्लीनिक व नर्सिंग होम संचालन की अनुमति प्रदान करता है। अब संचालन की अनुमति लेने से पहले क्लीनिक व नर्सिंग होम संचालकों को आरडीए से भी अनुमति लेनी होगी। इस संबंध मे आरडीए की ओर से स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी कर दिया गया है। आरडीए सचिव जेपी गुप्ता की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। सीएमओ को भेजे पत्र में कहा गया है कि क्लीनिक व नर्सिंग होम संचालन की अनुमति से पहले आरडीए की अनुमति ली जाए।