
कोडीन युक्त सिरप मामले में दो विक्रेताओं पर चार्जशीट दाखिल
Rampur News - कोडीन युक्त सीरप की अवैध बिक्री को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें से दो इस माह के हैं। मोरी गेट के पास गोदाम से 11893 बोतल कोडीन सीरप बरामद किया गया। आरोपी अब्दुल कादिर और अहसान नूरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
कोडीन युक्त सीरप की अवैध बिक्री को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें दो मुकदमे इसी माह दर्ज हुए हैं, जबकि एक मुकदमा तीन माह पहले दर्ज हुआ था। इस मुकदमे की जांच पूरी कर पुलिस ने दो दवा विक्रेताओं के खिलाफ चार्जशीट लगा दी है। यह मुकदमा आठ सितंबर को शहर कोतवाली में दर्ज किया गया था। औषधि और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मोरी गेट के पास एक गोदाम पर छापा मारा था। यहां एक गोदाम में कोडीन युक्त सीरप की 11893 बोतल मिलीं थी, जिसकी कीमत 17 लाख रुपये थी।
इस मामले में टांडा थाना क्षेत्र के करीमपुर गर्वी गांव के अब्दुल कादिर, टांडा के ग्राम परसुपुरा के अहसान नूरी और अजीमनगर थाना क्षेत्र के बजावाला गांव के अनीस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे की विवेचना उप निरीक्षक मनोज कुमार को सौंपी गई। विवेचना अधिकारी ने बताया कि जांच पूरी कर अब्दुल कादिर और अहसान नूरी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई है। इसमें अनीस की संलिप्तता नहीं पाई गई। वह अधिवक्ता हैं और जिस जगह पर कोडीन सीरप मिला था, वह उनकी है। उन्होंने इस जगह को अब्दुल कादिर और अहसान नूरी को किराये पर दिया था। उन्होंने किरायानामा से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए थे। निर्दोष होने पर उनका नाम मुकदमे से निकाल दिया है। न्यायालय में अब अब्दुल कादिर और अहसान नूरी के खिलाफ मुकदमा चलेगा। औषधि निरीक्षक मुकेश कुमार के अनुसार गोदाम से मिले सीरप की प्रयोगशाला में जांच कराई गई थी, जिसमें कोडीन की पुष्टि हुई है। उनकी ओर से भी दोनों के खिलाफ न्यायालय में अलग से वाद दायर किया जाएगा।

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