आजम-अब्दुल्ला की जमानत पर चार को होगी सुनवाई
फर्जीवाड़े में सात साल के सजायाफ्ता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। अब आगामी चार नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई...

फर्जीवाड़े में सात साल के सजायाफ्ता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। अब आगामी चार नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। जनपद न्यायाधीश ने उनकी अर्जी एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट को ट्रांसफर की हुई है।
मालूम हो कि पूर्व में अब्दुल्ला आजम खां के दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी तो जुआ खेलने में हुई थी लेकिन, इस दौरान हुई पूछताछ में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया था। पुलिस ने अब्दुल्ला के दोस्तों की निशानदेही पर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में जेसीबी से खुदाई कर आटोमेटिक स्वीपर मशीन बरामद की थीं। आरोप है कि ये मशीनें नगर पालिका द्वारा खरीदी गई थीं, जिन्हें जौहर विवि ले जाया गया और सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद लौटाने के बजाय इन्हें वहीं जमीन में दबवा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित पांच के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद मशीन प्रकरण के इस चर्चित केस में आजम और अब्दुल्ला आजम ने खुद को 18 अक्तूबर को सरेंडर कर दिया था। साथ ही जमानत अर्जी लगाई थी, जिसे लोअर कोर्ट से खारिज कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने जनपद न्यायाधीश के यहां जमानत अर्जी लगाई थी, जहां से उसे एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि इस अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को होनी थी लेकिन, अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले में सुनवाई चार नवंबर को होगी।
