अब्दुल सलाम ने अदालत में किया सरेंडर, जमानत
आचार संहिता के उल्लंघन में आरोपी चल रहे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने बुधवार को अदालत में सरेंडर किया, जिन्हें अदालत ने न्यायिक हिरासत में ले लिया। वह साढ़े तीन घंटा हिरासत में रहे।...
आचार संहिता के उल्लंघन में आरोपी चल रहे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने बुधवार को अदालत में सरेंडर किया, जिन्हें अदालत ने न्यायिक हिरासत में ले लिया। वह साढ़े तीन घंटा हिरासत में रहे। जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया।
वर्ष 2015 में पंचायत चुनाव कराए गए थे। तब जनपद में आचार संहिता लगी थी। अब्दुल सलासम जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। उन्होंने कुछ समर्थकों के साथ जिला पंचायत से अंबेडकर पार्क और गांधी समाधि तक जुलूस निकाला था। नारेबाजी भी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही है। हाजिर न होने पर अदालत ने वारंट जारी कर किए थे। इस पर अब्दुल सलाम बुधवार को अधिवकता फिरासत हुसैन, रिसालत और फरहत के माध्यम से अदालत में पहुंचे और सरेंडर किया।
अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया। अधिवक्ताओं ने जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। जमानत स्वीकार होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उनके बाहर निकलते ही समर्थकों में खुशी की लहर आई। इस मौके हाजी मकसूद अहमद, हाफिज एजाज, हाजी अब्दुल माजिद, वफाउर्रहमान, सिराज, सद्दाम हुसैन आदि मौजूद रहे।