नाबालिग से दुष्कर्म में युवक को 20 साल की कैद
Rampur News - रामपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी आसिफ को अदालत ने 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना 18 जुलाई 2022 को हुई थी, जब आसिफ ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले...

रामपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में शनिवार को अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। केमरी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 18 जुलाई 2022 को बरेली जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला इस्लामनगर निवासी आसिफ पुत्र मोहम्मद ताहिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आसिफ उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी आसिफ को दोषी पाया था, जिस पर शनिवार को पत्रावली निर्णय पर लगी थी।
एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया कि एफटीसी-2 की अदालत ने दोषी आसिफ को 20 साल कैद और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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