कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां को झटका दिया है। कोर्ट ने सपा सांसद द्वारा चार्जशीट पर दाखिल आपत्ति को खारिज करते हुए 18 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
उधर, एक अन्य मामले में प्रशासन पर आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में आरोपी सपा सांसद आजम खां के बुधवार को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने एक बार फिर से जमानती वारंट जारी कर दिए। अब इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
लोकसभा चुनाव के दौरान सपा सांसद आजम खां और सपा जिलाधय्क्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ स्वार कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था,जिसमें निर्धारित समय के बाद रोड शो करने का मामला शामिल है। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी,जिस पर पुलिस की चार्जशीट को कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है।
कोर्ट ने इस मामले में सपा सांसद आजम खां व सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार को वारंट जारी किया था। पिछले दिनों सपा सांसद की ओर से पुलिस की चार्जशीट पर आपत्ति दाखिल करते हुए कोर्ट में आने की छूट देने का प्रार्थना पत्र दिया था,जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सपा सांसद के खिलाफ दर्ज चार्जशीट पर आपत्ति को वाजिब बताया। साथ ही यह भी कहा कि इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है इसलिए उनकी हाजिरी माफी की जाए,जबकि सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने आपत्ति का विरोध किया। बताया कि इस मामले में कोर्ट ने सपा सांसद की आपत्ति को खारिज करते हुए उन्हें संसद सत्र के बाद यानि 18 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।
उधर, लोकसभा चुनाव के दौरान सपा सांसद आजम खां के खिलाफ शाहबाद कोतवाली में प्रशासन के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में बसपा नेता राधेश्याम राही व एक अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में कोर्ट की ओर से सपा सांसद आजम खां को कोर्ट में पेश होने के लिए पहले सम्मन जारी किए गए थे,लेकिन वह तारीख पर पेश नहीं हुए थे। इस मामले में उनके खिलाफ वारंट भी जारी किए गए थे। कोर्ट की ओर से वारंट जारी होने के बाद बुधवार को इस मामले में सपा सांसद को पेश होना था,लेकिन वह पेश नहीं हुए। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि सपा सांसद आजम खां कोर्ट में पेश नहीं हुए,जिस पर कोर्ट ने फिर से जमानतीय वारंट जारी कर दिए हैं। बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।