सजा को लेकर आजम-अब्दुल्ला की अपील पर बहस पूरी, फैसला 20 को
Rampur News - रामपुर में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई हुई। अदालत ने निर्णय के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की। दोनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

रामपुर। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सात साल की सजा से दंडित सपा नेता आजम खां और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की अपील पर सोमवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। अदालत ने फैसले के लिए 20 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में बीते वर्ष 17 नवंबर को अब्दुल्ला आजम और आजम खां को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की अदालत ने सात साल कैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम 19 नवंबर को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट पहुंच गए थे।
उन्होंने अपने अधिवक्ता विनोद शर्मा और जुबैर अहमद खां के माध्यम से अलग-अलग अपील दाखिल कर दी थीं। आजम-अब्दुल्ला की अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कापी स्टेट को रिसीव करा दी थी। आजम और अब्दुल्ला आजम की अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। अदालत ने निर्णय के लिए 20 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।
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