सजा को लेकर आजम-अब्दुल्ला की अपील पर बहस पूरी, फैसला 20 को

Apr 07, 2026 12:55 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, रामपुर
share

Rampur News - रामपुर में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई हुई। अदालत ने निर्णय के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की। दोनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

सजा को लेकर आजम-अब्दुल्ला की अपील पर बहस पूरी, फैसला 20 को

रामपुर। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से सात साल की सजा से दंडित सपा नेता आजम खां और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की अपील पर सोमवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। अदालत ने फैसले के लिए 20 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में बीते वर्ष 17 नवंबर को अब्दुल्ला आजम और आजम खां को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की अदालत ने सात साल कैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम 19 नवंबर को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट पहुंच गए थे।

उन्होंने अपने अधिवक्ता विनोद शर्मा और जुबैर अहमद खां के माध्यम से अलग-अलग अपील दाखिल कर दी थीं। आजम-अब्दुल्ला की अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कापी स्टेट को रिसीव करा दी थी। आजम और अब्दुल्ला आजम की अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। अदालत ने निर्णय के लिए 20 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।