योजनाओं के लाभ को अनुसूचित जाति के लोगों से मांगे आवेदन
सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले अनुसूचित...

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए योजनाओं को आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास प्रदीप कुमार विमल ने बताया कि लॉन्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना का लाभ धोबी समाज के व्यक्तियों की भारतीय अनुसूचित जाति वर्ग की सभी जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु योजना लागत रुपए 2.16 लाख एवं एक लाख प्रति इकाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा सिलाई व टेलरिंग शॉप योजना में अनुसूचित जाति के युवक-युवतियों के अर्थव्यवस्था नेत्र विभाग द्वारा टेलरिंग शॉप योजना संचालित है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक अनुसूचित जाति का हो, आवेदक गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे निवास कर रहा हो, आवेदक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रूपए 56460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रूपए 46080 से अधिक न हो तथा आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो निर्धारित पात्रता है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक अभ्यर्थी अपने विकास खण्ड में कार्यरत सहायक, ग्राम विकास अधिकारी अथवा बीडीओ से एवं नगरीय क्षेत्र के इच्छुक अभ्यर्थी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में 16 जुलाई तक किसी भी कार्य दिवस में सहायक प्रबन्धक अथवा किसी कार्यालय सहायक से सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर योजना में आवेदन कर सकते हैं।
