जुर्माना नहीं जमा करने वाले 147 लोगों के डीएल निरस्त

जुर्माना नहीं जमा करने वाले 147 लोगों के डीएल निरस्त

संक्षेप:

Raebareli News - रायबरेली में परिवहन विभाग ने 147 लोगों के ड्राइविंग लाईसेंस को छह माह के लिए निरस्त कर दिया है। इन लोगों ने पुलिस द्वारा चालान करने के बावजूद जुर्माना नहीं जमा किया था। यदि ये लोग वाहन चलाते हैं और...

Aug 21, 2025 06:34 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, रायबरेली
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रायबरेली संवाददाता। जिले के परिवहन कार्यालय से लाईसेंस प्राप्त करने वाले 147 लोगों के डीएल को परिवहन विभाग ने छह माह के लिए निरस्त कर दिया है। पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा चालान करने के बावजूद जुर्माना नहीं जमा करने वालों के डीएल परिवहन विभाग ने निरस्त कर दिए हैं। ड्राइविंग लाईसेंस के निरस्त कर दिए जाने के चलते ऐसे लोगों से यदि वाहन चलाते समय कोई दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी के द्वारा उनको कोई क्लेम नहीं दिया जा सकेगा। अलग-अलग प्रदेशों में वाहन चला रहे लोगों का पुलिस के द्वारा चालान किया गया था। बाद में चालान का भुगतान नहीं जमा करने के कारण उनके ड्राइविंग लाईसेंस को परिवहन विभाग द्वारा छह माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है।

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विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुल 147 लोगों के द्वारा जुर्माना नहीं जमा किया गया गया था। जिसके चलते अन्य प्रदेशों से आए पत्र के आधार पर ऐसे लोगों का डीएल अब छह माह के लिए मान्य नहीं होगा। यदि जिनके चालान सस्पेंड किए गए हैं उनके द्वारा अपना जुर्माना जमा कर दिया जाता है तो उनके लाईसेंस को पुन: बहाल कर दिया जाएगा। जिले में भी पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा किए गए करीब 15 हजार चालान का भुगतान नहीं किया गया है। चालान न जमा करने वालों को अब व्हाट्स ऐप के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। व्हाट्स ऐप पर चालान को भुगतान करने की भी व्यवस्था है। वाहन चलाने वालों व्यक्तियों द्वारा अपने चालान को गंभीरता से नहीं लेने के कारण डीएल को निरस्त कर दिए जाने से उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ड्राइविंग लाईसेंस के निरस्त कर दिए जाने के बाद उक्त लोगों से कोई दुर्घटना होने पर उनसे दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा। डाईिवंग लाईसेंस के निरस्त हो जाने के बाद ऐसे व्यक्तियों के द्वारा अपने वाहन से दुर्घटना करने पर उनको बीमा कंपनी के द्वारा बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। बीमा कंपनी के द्वारा उनके डीएल का सत्यापन करते ही कंपनी को उनके डीएल को निरस्त होना बताया जाएगा। जिसके बाद बीमा कंपनी के द्वारा ऐसे व्यक्ति को बगैर डीएल माना जाएगा और उनका क्लेम स्वत: निरस्त हो जाएगा। वाहन चालने के दौरान चालान किए जाने और उसका भुगतान नहीं किए जाने के चलते 147 लोगों के डीएल को निरस्त कर दिया गया है। अम्बुज भाष्कर, एआरटीओ प्रर्वतन