बिना फार्मर आईडी एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा गेहूं

Newswrap हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News - उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सभी सरकारी योजनाओं में किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) को अनिवार्य कर दिया है। बिना फार्मर आईडी के किसान गेहूं की बिक्री नहीं कर सकेंगे और उन्हें सब्सिडी पर खाद एवं बीज भी नहीं मिलेंगे। अधिकारियों ने किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है।

बिना फार्मर आईडी एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा गेहूं

खाद्य एवं रसद विभाग के कमिश्नर के आदेश पर व्यवस्था लागू बिना फार्मर आईडी किसानों को योजनाओं का लाभ भी नहींमहाराजगंज संवाददाता। राज्य सरकार ने किसानों से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं में किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) को अनिवार्य कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब कोई भी किसान बिना फार्मर आईडी के गेहूं की बिक्री नहीं कर सकेगा। साथ ही, ऐसे किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी पर खाद और बीज भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।यह निर्देश उत्तर प्रदेश के खाद्य तथा रसद विभाग के आयुक्त द्वारा जारी किए गए हैं, जिन्हें जिलाधिकारियों और किसानों से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है।क्षेत्रीय

खाद्य अधिकारी (विपणन शाखा) रोहित द्विवेदी ने बताया कि 8 अप्रैल को आदेश प्राप्त होने के बाद 9 अप्रैल से ही बिना फार्मर आईडी वाले किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराकर फार्मर आईडी बनवाएं और तभी क्रय केंद्र पर आएं। सरकार के इस निर्णय के बाद माना जा रहा है कि जिन किसानों ने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, वे तेजी से इसे बनवाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आएंगे।----------

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