यूपी के प्राइमरी स्कूलों में तबादलों की तेज हुई तैयारी, 6 हजार शिक्षकों ने भरे हैं फार्म
परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूलों में तबादलों की तैयारी तेज हो गई है। 20 जून आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख थी। दंपत्ति नीति के तहत पति-पत्नी में से जो शिक्षक तबादले के लिए आवेदन करेगा, उसी का स्थानांतरण किया जाएगा। भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए नए सिरे से आदेश को स्पष्ट किया गया है।

UP Primary Teachers Transfer News: उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में तबादलों की तैयारी तेज हो गई है। दंपत्ति, दिव्यांग, कैंसर जैसे गंभीर रोगों से बीमार छह हजार शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। 20 जून आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख थी। अब बेसिक शिक्षा परिषद आवेदन फॉर्मों की जांच कर स्थानांतरण आदेश जारी करेगा। जिसकी तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं।
पांच श्रेणियों में शामिल शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की छूट दी गई थी। जिसमें अध्यापक और अध्यापिका के स्वयं या फिर उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने की दशा में, अध्यापक और अध्यापिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र या पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने की दशा में, अध्यापक और अध्यापिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र या पुत्री की डायलिसिस होने की दशा में और दंपत्ति शिक्षक-शिक्षिकाओं के आवेदन मांगे गए थे। वहीं विषम परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर स्थानांतरण किया जाएगा। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए शिक्षक मांग कर रहे थे और फिलहाल बीमार, दिव्यांग और पति-पत्नी दोनों के शिक्षक होने पर स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए गए हैं।
पति-पत्नी में से जो करेगा आवेदन उसी का होगा तबादला
परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे पति और पत्नी शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। दंपत्ति नीति के तहत पति और पत्नी में से जो शिक्षक तबादले के लिए आवेदन करेगा, उसी का स्थानांतरण किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दंपत्ति शिक्षकों में स्थानांतरण को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए नए सिरे से आदेश को स्पष्ट किया गया है। अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से सोमवार को आदेश जारी कर इसे स्पष्ट किया गया है। पति और पत्नी यदि दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं तो पति एवं पत्नी में से जिसकी ओर से स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जाएगा, केवल उसी के स्थानांतरण संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाएगा। आवेदन न करने वाले पति या पत्नी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
बीते चार जून को बेसिक शिक्षा विभाग और फिर पांच जून को बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जो आदेश जारी किया गया था, वह उतना स्पष्ट नहीं था। उसमें यह लिखा था कि यदि पति या पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी की ओर से आवेदन किया जाता है तो जहां पर शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून होगा, उस जनपद में उन दोनों में से किसी एक का स्थानांतरण किया जा सकेगा। फिलहाल, इस आदेश पर शिक्षकों को भ्रम हुआ और वह इसे लेकर आंदोलन करने लगे। आपके अपने अखबार ‘हिंदुस्तान’ ने 20 जून को आदेश के फेर में फंसा शिक्षा दंपतियों का तबादला शीर्षक से खबर प्रकाशित कर शिक्षकों की समस्या का उजागर किया। अब स्पष्ट आदेश जारी किया गया है। कई शिक्षकों ने भय के कारण अंतिम तारीख 20 जून को आवेदन वापस ले लिया था और अब वह स्थानांतरण के लिए फिर आवेदन लिए जाने की मांग कर रहे हैं।


