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गर्भवती से रेप, गर्भ में ही जुड़वा भ्रूण की मौत; महिला ने पति पर भी लगाया इल्जाम

पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कराता रहा। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। महिला ने यह आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे पांच दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और लगातार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते रहे।

Ajay Singh संवाददाता, मेरठTue, 30 Sep 2025 12:33 PM
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गर्भवती से रेप, गर्भ में ही जुड़वा भ्रूण की मौत; महिला ने पति पर भी लगाया इल्जाम

उत्तर प्रदेश के मेरठ के किठौर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। पीड़िताओं में से एक महिला गर्भवती थी, जिसके जुड़वा भ्रूण की गर्भ में ही मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। उधर, कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंची भारतीय किसान यूनियन रोहटा की एक महिला कार्यकर्ता ने भी अपने साथ अभद्रता का आरोप लगाया है। सोमवार को पीड़िता के परिजनों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की।

भारतीय किसान यूनियन रोहटा की महिला जिला अध्यक्ष गुलबहार अकबर दोनों पीड़िता महिलाओं को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचीं। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कराता रहा। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। महिला ने यह आरोप भी लगाया कि उसे पांच दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और लगातार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते रहे। तब उसने किठौर थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरू-शुरू में इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में पुलिस अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन आरोपितों की गिरफ्तारी या कोई अन्य कार्रवाई नहीं की।

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आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सोमवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर गिरफ्तारी की मांग की है। एसएसपी ने थाना पुलिस को मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में जांच-पड़ताल और अन्य आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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छेड़छाड़ के आरोपी को छह वर्ष की सजा सुनाई

वहीं, सोमवार को मेरठ न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश अधिनियम कोर्ट संख्या दो मेरठ संगीता ने एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में अभियुक्त नरेंद्र पुत्र हरिया थाना क्षेत्र परतापुर को दोषी पाते हुई छह वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माने लगाया है। सरकारी वकील अवकाश जैन एवं ज्योति कपूर ने बताया कि वादी मुकदमा ने 19 जून 2016 को थाना परतापुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। वादी अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाहर आए हुए थे। इसी दौरान गांव निवासी नरेंद्र मौका पाकर घर में घुस गया और उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद पीड़िता आरोपी से छूटकर भाग गई।

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