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पति को भतीजे के कब्जे से छुड़ाने पत्नी हाईकोर्ट पहुंची

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के एसएसपी को भतीजे व बहू द्वारा निरुद्ध सीनियर सिटीजन रामचंद्र को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षा के साथ एक अक्तूबर को दिन में दो बजे कोर्ट में पेश करने का...

पति को भतीजे के कब्जे से छुड़ाने पत्नी हाईकोर्ट पहुंची
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजSun, 27 Sep 2020 10:05 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के एसएसपी को भतीजे व बहू द्वारा निरुद्ध सीनियर सिटीजन रामचंद्र को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षा के साथ एक अक्तूबर को दिन में दो बजे कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने किरण व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अधिवक्ता वेदकांत मिश्र को सुनकर दिया है।

30 नवंबर 2019 को विवाह करने वाली सीनियर सिटीजन किरण ने अपने पति रामचंद्र को उनके भतीजे व बहू की निरुद्धि से स्वतंत्र कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है। उनका आरोप है कि रामचंद्र को उनके भतीजे मनोज कुमार व उसकी पत्नी रानी देवी ने मकान नंबर 2/9, शिव कटरा, लाल बंगला, चकेरी कानपुर नगर में अवैध रूप से निरुद्ध कर रखा है। कोर्ट ने भतीजे व बहू को नोटिस जारी किया है और चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर नगर को नोटिस तामील कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। साथ ही एसएसपी कानपुर नगर को निर्देश दिया है कि अवैध रूप से निरुद्ध रामचंद्र को हर हाल में एक अक्तूबर को दो बजे कोर्ट में पेश करें। साथ ही रामचंद्र की सुरक्षा के लिए जहां भी वह हों, अविलंब पुलिस बल भेजें ताकि उनके जीवन को कोई हानि न पहुंचा सके। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा केस तय होने तक जारी रखी जाए।

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