इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई बार समय देने के बावजूद आदेश का पालन न करने पर बेसिक शिक्षा निदेशक को अंतिम अवसर देते हुए सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची को शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग के लिए बुलाने और सफल होने पर परिणाम घोषित करने के आदेश का पालन करने अथवा ऐसा न करने का कारण बताने का निर्देश दिया था, जिसकी अवहेलना की जा रही है। सरकारी वकील ने बताया कि अधिकारी से वार्ता न हो पाने के कारण आदेश का पालन नहीं किया जा सका है।
याची का कहना है कि कोर्ट के आदेश से उसे एक अंक दिया गया है, जिससे वह काउंसिलिंग के लिए बुलाने की हकदार हो गई है। इस पर कोर्ट ने 30 जुलाई के आदेश में याची को काउंसिलिंग के लिए बुलाने को कहा था। इसका पालन न करने पर कोर्ट ने दो सितम्बर को आदेश का पालन करने या इसका पालन न करने का कारण बताने का निर्देश दिया था और जवाब मांगा था। लेकिन न तो जवाब दिया गया और न ही आदेश का पालन किया गया। इस पर कोर्ट ने आदेश के पालन का अंतिम अवसर देते हुए हलफ़नामा दाखिल नहीं करने पर तलब किया था। इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया है।