सार्वजनिक उपक्रम भी चला सकेंगे यूपी बोर्ड के स्कूल
प्रयागराज। सीबीएसई की तरह सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) और स्वायत्त संस्था भी यूपी बोर्ड से स्कूल संचालित कर सकेंगे। यूपी बोर्ड ने मान्यता शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इस प्रस्ताव में भूमि के मानकों में लचीलापन और संस्थागत स्वामित्व को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
प्रयागराज। सीबीएसई की तरह सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) और स्वायत्त संस्था भी यूपी बोर्ड से स्कूल संचालित कर सकेंगे। यूपी बोर्ड ने मान्यता शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव में भूमि के मानकों में लचीलापन, मान्यता आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पूरे वर्ष खोलने और संस्थागत स्वामित्व को बढ़ावा देना शामिल है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में भूमि संबंधी मानक बढ़ाने के बाद पुराने भूमि संबंधी मानक के आधार पर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की रुकी हुई उच्चीकरण प्रक्रिया को बहाल करने, आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर मान्यता आवेदन के लिए पोर्टल पूरे वर्ष खुला रखना के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा संस्थागत स्वामित्व के लिए और अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपरोक्त विनियम संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है।
स्कूल संचालन की नई शर्तें
पहले स्कूल संचालन के लिए पंजीकृत समिति, ट्रस्ट और कम्पनी का होना अनिवार्य था। अब पंजीकृत समिति, ट्रस्ट, कम्पनी, सांविधिक निकाय, स्वायत्तशासी निकाय, सार्वजनिक उपक्रम और स्थानीय निकाय को भी स्कूल संचालन के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया गया है। यदि कोई विद्यालय पहले से मान्यता प्राप्त है और केवल नया विषय या अतिरिक्त सेक्शन शुरू करना चाहता है तो उसे अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था नहीं करनी होगी। इसके लिए विद्यालय परिसर में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष और आवश्यक प्रयोगशाला उपलब्ध होना ही पर्याप्त माना जाएगा।
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