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आईटीआर की लेट फीस के रूप में 3 करोड़ भरेंगे करदाता

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में हीलाहवाली करने वाले अब विलम्ब शुल्क के साथ आईटीआर फाइल करेंगे। ये प्रयागराज में 5000 लोग ऐसे हैं जो विलम्ब शुल्क के...

आईटीआर की लेट फीस के रूप में 3 करोड़ भरेंगे करदाता
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजFri, 05 Mar 2021 02:50 PM
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प्रयागराज। कार्यालय संवाददाता

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में हीलाहवाली करने वाले अब विलम्ब शुल्क के साथ आईटीआर फाइल करेंगे। ये प्रयागराज में 5000 लोग ऐसे हैं जो विलम्ब शुल्क के साथ 31 मार्च से पहले आईटीआर दाखिल करेंगे। विलम्ब शुल्क के रूप में इन लोगों को तकरीबन 3 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में आईटीआर दाखिल करने की अन्तिम तिथि 15 जनवरी तक थी। 15 जनवरी तक आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले व्यक्तिगत करदाता अब विलम्ब श्रेणी में आईटीआर दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। विलम्ब श्रेणी में आईटीआर 31 मार्च तक भरा जा सकता है। विलम्ब श्रेणी में पांच लाख से अधिक आय वालों को दस हजार एवं पांच लाख से कम आय वालों को एक हजार रुपये विलम्ब शुल्क देना होगा। तकरीबन दो हजार लोग विलम्ब शुल्क के साथ आईटीआर फाइल कर चुके हैं। वहीं लगभग पांच हजार व्यक्तिगत करदाता ऐसे हैं जो विलम्ब शुल्क के साथ टैक्स भरने वाले हैं।

टीडीएस मैच नहीं होना बड़ी वजह

कर वित्त सलाहाकर डॉ. पवन जायसवाल कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं। जिसमें एक बड़ा कारण सही सूचनाएं उपलब्ध नहीं होने की वजह से टीडीएस का मैच नहीं करना है। इस वजह से आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य वजह से टैक्स नहीं भर पाने वाले भी 31 मार्च से पहले आईटीआर फाइल करेंगे।

माफ होना चाहिए विलम्ब शुल्क

कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र गोयल ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही हमने कोरोना से लड़ाई की है। इसी दौरान तमाम दिक्कतें हर वर्ग के लोगों में हुई है। इन्हीं परेशानियों की वजह से भी लोग समय से आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं। अपने शहर में तकरीबन पांच से सात हजार लोग हैं जो आईटीआर नहीं भर पाए हैं। इसलिए सरकार को विलम्ब श्रेणी में आईटीआर फाइल करवाना चाहिए कि विलम्ब शुल्क माफ कर देना चाहिए।

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