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सहायक अध्यापक को ज्वाइन न कराने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं कराने पर सचिव परीक्षा नियामक...

सहायक अध्यापक को ज्वाइन न कराने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब तलब
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराजSun, 23 Jan 2022 03:41 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी होने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं कराने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने याची के अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी से एक सप्ताह में याचिका की कॉपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अधिवक्ता अमित शुक्ल को देने और बोर्ड को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकारी वकील से भी इस संबंध में जानकारी मुहैया कराने को कहा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के गौतम मंझोलिया की याचिका पर दिया है।

याची के अधिवक्ता का कहना है कि याची अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी है। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया और्वजिला आवंटित किया गया। उसने शैक्षिक कागजात दिखाए और पांच दिसंबर 2020 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। उसे सात दिन में चार्ज लेने का निर्देश दिया गया। लेकिन बीएसए ने ज्वाइन नहीं कराया तो याची ने प्रत्यावेदन दिया। प्रत्यावेदन तय नहीं किया गया है और न ही उसे इसका कारण बताया जा रहा है।

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