
विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे स्कूल-कोचिंग
Prayagraj News - जिले में स्कूल और कोचिंग संस्थान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत, शिक्षा विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी और स्ववित्तपोषित स्कूलों से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन का निर्णय लिया। हेल्पलाइन नंबरों को स्कूलों में प्रचारित किया जाएगा और शुल्क से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
जिले में संचालित स्कूल और कोचिंग संस्थान छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में उच्चतम न्यायालय के 25 जुलाई 2025 के आदेश के क्रम में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से 19 सितंबर को जारी आदेश के अनुपालन में छात्र मानसिक स्वास्थ्य तथा कोचिंग सेंटर विनियमों की निगरानी एवं कार्यान्वयन किए जाने तथा स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2020 की जनपदीय समिति की बैठक सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में संगम सभागार कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक में शिक्षण संस्थानों से अपेक्षा की गई कि छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य का चिन्हांकन कराते हुए उसके निदान की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
भारत सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 14416 तथा 18008914416 का स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों आदि पर वॉल राइटिंग कराने का निर्णय लिया गया। निर्णय लिया गया कि अधिनियम में दी गई व्यवस्था जैसे विद्यालय में प्रवेश शुल्क, शुल्क निर्धारण, शुल्क संबंधी शिकायत, कॉशनमनी की वापसी, स्कूल यूनीफॉर्म, शुल्क विवरण एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने, प्रवेश के समय सभी छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराई जाए। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने अधिनियम के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर एसीपी कर्नलगंज राजीव कुमार यादव, वित्त एवं लेखाधिकारी विश्वपाल सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. हेमंत कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।

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